कर्मचारियों को अब 20 साल की सेवा के बाद भी मिलेगी पेंशन, सरकार ने किया बड़ा बदलाव, Unified Pension Scheme (UPS) के नियम बदले; इन कर्मचारियों को होगा फायदा जानिए पूरी जानकारी.
Read more: https://csconlineservice2024.com/2025/08/haryana-lado-laxmi-yojana/
Unified Pension Scheme (UPS) Overview
यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ नीति में हुए प्रमुख बदलावों का सारांश देते हुए दो-स्तंभों की एक स्पष्ट तालिका दी गई है:
| Feature | Updated Provision (2025) |
| Minimum Service for Full Pension | Reduced from 25 years to 20 years |
| Scheme Name | Unified Pension Scheme (UPS) |
| Effective Date | April 1, 2025 |
| Switching from NPS to UPS | Allowed until September 30, 2025 (with conditions) |
| Eligibility for Switching | Must switch 1 year before retirement or 3 months before voluntary retirement |
| Default Enrollment | Automatic enrollment into UPS unless opted out |
| Disqualification for Switching | Employees under disciplinary action or inquiry cannot switch |
| Early Retirement Benefits | UPS covers early, medical, or involuntary retirement |
| Death/Disability Compensation | Option to choose between UPS or CCS Pension Rules |
| Transfers to PSUs/Autonomous Bodies | UPS benefits remain applicable |
| Delayed Contributions | Compensation provided for delays in registration or crediting |
| Employee Sentiment | Widely welcomed; called a “historic step” by employee federations |
Read more: 104727 Work From Home MS Excel Jobs for Freshers – Unlocking Opportunities in a Data-Driven
Unified Pension Scheme में सुविधाएं भी दी जाएंगी
कर्मचारियों को 25 साल की जगह 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा
- अब अगर कोई कर्मचारी 20 साल की नियमित नौकरी पूरी कर लेता है, तो उसे पूरी पेंशन का अधिकार मिलेगा। कर्मचारियों द्वारा पुरानी सीमा को कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसमें अब बदलाव हुआ है। इस बदलाव से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। आइए आपको बताते हैं कि किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
- यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन के साथ-साथ कुछ अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी। अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान विकलांग हो जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं, अगर सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को एक सुरक्षित पेंशन मिलेगी।
- परिवार चाहे तो सीसीएस पेंशन नियम या यूपीएस नियम में से किसी एक का विकल्प चुन सकता है। यानी न केवल सेवानिवृत्ति के बाद, बल्कि नौकरी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में भी कर्मचारी और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
Read more: National Family Benefit Yojana 2025 – पुरुष या महिलाओं को योजना के अंतगर्त मिलेंगे 30000 रु.
Unified Pension Scheme कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन नियमों के तहत-
- कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की सुविधा दी जाएगी। यह विकल्प सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व या वीआरएस से तीन माह पूर्व लिया जा सकता है।
- कर्मचारी और सरकार दोनों के अंशदान, पंजीकरण में देरी के लिए मुआवज़ा और सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में लाभ का प्रावधान किया गया है।
- सेवानिवृत्ति के विभिन्न कारणों जैसे अधिवर्षिता, समयपूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अक्षमता, त्यागपत्र या जबरन सेवानिवृत्ति के लिए उपलब्ध लाभों को भी स्पष्ट किया गया है।
Unified Pension Scheme क्या है प्रावधान इन कर्मचारियों को होगा फायदा
Read more: pm awas yojana 2.0, का लक्ष्य आर्थिक मदद और होम लोन पर सब्सिडी, यहाँ देखें आवेदन प्रक्रिया
Unified Pension Scheme अधिसूचना
Unified Pension Scheme (UPS) – सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमुख अपडेट
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित हालिया नीतिगत बदलाव का विस्तृत सारांश इस प्रकार है:
- 1 अप्रैल, 2025 से, एकीकृत पेंशन योजना (UPS) ने आधिकारिक तौर पर पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 25 वर्ष की सेवा की पूर्व आवश्यकता को 20 वर्ष की नई सीमा से बदल दिया है।
मुख्य विशेषताएँ:
- पात्रता: केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 25 वर्ष की पूर्व आवश्यकता के बजाय 20 वर्ष की नियमित सेवा के बाद पूर्ण पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे।
- योजना का शुभारंभ: 24 अगस्त, 2024 को लिए गए सरकारी निर्णय के बाद, UPS को 24 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया गया था।
NPS से स्विच करना:
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारी UPS में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- स्विच करने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2025।
- शर्तें: सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले स्विच करना होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई या जाँच के अधीन कर्मचारी स्विच नहीं कर सकते।
- डिफ़ॉल्ट नामांकन: जो लोग इससे बाहर नहीं निकलते हैं, उनका यूपीएस में स्वतः नामांकन हो जाएगा। एनपीएस सदस्य जो एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे समय सीमा के बाद स्विच नहीं कर सकते।
Read more: PM Free Silai Machine Yojana 2025। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकार दे रही है ₹ 15,000 रुपये
अतिरिक्त लाभ:
- पहले पेंशन पाने के नियम थोड़े सख्त थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पूरी पेंशन पाने का अधिकार तभी मिलता था जब कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर लेता था। यानी अगर कोई 24 साल भी नौकरी करता, तो उसे पूरा लाभ नहीं मिलता था।
- इसी वजह से लंबे समय से कर्मचारी संगठन पेंशन की सीमा कम करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हर किसी के लिए लगातार 25 साल काम करना आसान नहीं होता। अब सरकार ने उनकी मांग मान ली है और इस सीमा को घटाकर 20 साल कर दिया है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- मृत्यु या विकलांगता: परिवार या प्रभावित कर्मचारी मुआवज़े के लिए यूपीएस या सीसीएस पेंशन नियमों में से चुन सकते हैं।
- समय से पहले सेवानिवृत्ति: यूपीएस लाभ समय से पहले, चिकित्सा या अनैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में भी लागू होते हैं।
- स्थानांतरण: स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक उपक्रमों में जाने वाले कर्मचारी अभी भी यूपीएस लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- विलंबित अंशदान: पंजीकरण या अंशदान जमा करने में देरी के लिए मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।
कर्मचारी प्रतिक्रियाएँ:
Unified Pension Scheme (UPS) 2025
Important link







That’s a solid take on the potential upsets! Considering the growing mobile gaming scene in the Philippines, platforms like big bunny casino are really stepping up their game – convenient access is key! Interesting analysis.